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Awareness Programmes/ Media Campaigns

State

Rajasthan

Regulator / Enforcement Authority

RBI

Category of Awareness Programmes/Media Campaigns

Awareness programs for the public

Date when it was organized

21 January 2018

Location

Bamanwas Pattikhurd, Sawai Madhopur

Description of awareness programme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर, जिला एवं सैशन न्यायालय, बामनवास तथा जिला प्रशासन सवाई माधोपुर के संयुक्त तत्वाधान में ‘मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर’ का आयोजन दिनांक 21 जनवरी 2018 को राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय प्रांगण बामनवास पट्टीखुर्द, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान में किया गया। इस शिविर में राजस्थान राज्य सरकार के लगभग सभी विभाग जो कि जनता से सीधा संबध्द रखते है यथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग, रसद विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेदिक विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, कृषि विपणन बोर्ड, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट, जन-स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान परिवहन निगम, विधयुत विभाग, आदि ने भाग लिया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य जनता को मौके पर ही सरकारी योजनाओ का लाभ पहुचाना तथा जनता की समस्याओ का निराकरण करना था।शिविर में लगभग 1000 लोगो ने भाग लिया जो कि शिविर की सार्थकता इंगित करता है। गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर की ओर से श्री एम एस यादव, सहायक प्रबन्धक तथा श्री सुरेन्द्र कुमार कुम्हार, सहायक ने कैंप में भाग लिया तथा शिविर में आए हुए ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को जागरूक करने के लिए शिविर में स्टॉल लगाई। शिविर में जमाकर्ताओं/ निवेशकों को अपंजीकृत और अनिगमित संस्थाओ में धन जमा ना कराने, अवास्तविक बड़े रिटर्न्स के आश्वासनों के प्रलोभन में ना आने, ऐसे किसी ऑनलाइन सर्वे/ स्कीम का हिस्सा ना बनने जो धन जमा करने और उच्च लाभ देने का वायदा करती हों या सस्ते ऋण ऑफर करती हों, के बारे में सचेत रहने की जानकारी देते हुए ‘वित्तीय साक्षरता अभियान – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ’, ‘बैंकिंग लोकपाल योजना’, बैंकिंग, ‘अपनी बचतों को निवेश करने से पूर्व – क्या करें और क्या न करें, ऋण अनुशासन का पालन करें, आदि विषयों पर प्रचार सामग्री वितरित की गई। उन्हें यह भी बताया गया कि वे कभी भी भारतीय रिज़र्व बैंक के नाम से किए गए कॉल/ ऑफर्स/मेल/जाली प्रस्ताव, उच्च लाभ के आश्वासनों के झांसे में न आयें। रिज़र्व बैंक द्वारा ई– मेल, डाक, एसएमएस या फोन कॉल के जरिये किसी से भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक के खाते का ब्यौरा, पासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। अतः वे ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके से जवाब न दें। उन्हें उनकी शिकायतों के शीघ्र समाधान में सहायक तथा विभिन्न नियामकों को शिकायत प्रेषित करने के लिए ‘सचेत’ पोर्टल की भी जानकारी दी गई जिसके माध्यम से वे उनकी शिकायतें संबन्धित नियामक को दर्ज करा सकते हैं। शिविर के अंत में मुख्य अतिथि तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा रिज़र्व बैंक की स्टाल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के निवेशक जागरूकता प्रयासो की जानकारी देते हुए इस संबंध में बैंक द्वारा जारी प्रचार सामग्री भी प्रदान की गयी।

Documents

Mega Legal Awareness and Public Welfare Camp at Bamanwas Pattikhurd, Sawai Madhopur, Rajasthan.pdf